उत्तर प्रदेश

अदालत ने मामा की हत्या में भांजे सहित दो को उम्रकैद की सजा सुनाई

Admindelhi1
10 April 2024 8:06 AM GMT
अदालत ने मामा की हत्या में भांजे सहित दो को उम्रकैद की सजा सुनाई
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मृतक की पत्नी की तहरीर पर दो के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

कानपूर: बिवांर थानाक्षेत्र के भुगैचा गांव में 13 वर्ष पूर्व ग्रामीण को बहाने से घर से बाहर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक की पत्नी की तहरीर पर दो के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. को जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने दोनों को आजीवन कारावास व 22-22 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई.

भुगैचा गांव की ममता पत्नी श्रीचंद ने पांच मई 2011 को बिवांर थाने में तहरी देकर बताया कि चार मई की रात 11 बजे के करीब उसका भांजा राकेश पुत्र बब्बू पाल निवासी कुसमरा घर आया और पानी पीने के बाद बोला कि उसका पेट खराब है, मेरे साथ बाहर तक चलो. जिसके बाद उसका श्रीचंद भांजे राकेश के साथ बाहर आ गया. जैसे ही वह गांव के जगभान के घर के सामने पहुंचे तभी चुन्नू पुत्र पूरन निवासी गौरीकला थाना जसपुरा (बांदा) ने उन पर तमंचे से फायर झोंक दिया. पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब वह अपने जेठ रामरतन, जेठानी मुन्नी के साथ टॉर्च लेकर मौके पर पहुंची तो चुन्नू व राकेश असलहा लेकर भागते नजर आए. पति की मौके पर ही मौत हो गई.

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए चुन्नू व राकेश को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 22-22 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई. जिसमें जुर्माने की आधी धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता ममता को देने का आदेश दिया. जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा सुनाई गई.

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