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कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, चार साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अधेड़
न्यूज़क्रेडिट: अमरउजाला
किशोरी के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है। वह अपने नाना-नानी के साथ रहती है। स्पेशल जज पूनम ने आदेश में टिप्पणी भी की है। लिखा है कि किशोरी को असहाय जानते हुए भी ऐसा करना सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का हनन है।
मैनपुरी के थाना घिरोर क्षेत्र में चार साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) पूनम ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
कस्बा घिरोर निवासी किशोरी फरवरी 2018 में गोबर फेंकने के लिए रजवाह के किनारे गई थी। वहां मौजूद रियाजउद्दीन (54) वर्ष ने किशोरी को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। शाम को जब वह भैंस बांधने के लिए गई तो रियाजउद्दीन ने उसके साथ दोबारा दुष्कर्म करने की कोशिश की। शिकायत करने पर नाना ने तीन मार्च 2018 को रियाजउद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद रियाजउद्दीन को जेल भेज चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। साक्ष्य और गवाही के आधार पर रियाजउद्दीन को दुष्कर्म का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप यादव ने उसे कड़ी सजा देने की दलील दी।
पीड़िता को मिलेगी राशि
एडीजीसी अनूप यादव ने बताया कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़ित किशोरी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
किशोरी की गवाही पर सजा
पीड़िता ने अदालत में रियाजउद्दीन की पहचान की। गवाही में बताया कि उसी ने दुष्कर्म किया था। शाम को दोबारा कोशिश की।
मां-बाप की हो चुकी मौत
किशोरी के माता-पिता की मौत हो चुकी है और वृद्ध नाना-नानी के पास रहती है। दुष्कर्मी शादीशुदा है और नाना की उम्र का है।
सामाजिक अपराध
स्पेशल जज पूनम ने आदेश में टिप्पणी भी की है। लिखा है कि किशोरी को असहाय जानते हुए भी ऐसा करना सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का हनन है। मां-बाप की मृत्यु के बाद वृद्ध नाना-नानी के यहां रहने की बात जानते हुए भी उसके साथ ऐसा अपराध करने वाले को दी जाने वाली सजा से न्याय की मंशा की पूर्ति हो सकेगी।