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कोर्ट रूम न्यूज़: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की स्थानीय अदालत ने दुष्कर्म के 08 साल पुराने मामले के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी कमलेश लोधी गांव की ही एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में पकड़ा गया था। इस मामले में पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना के उपरांत उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किये गये।
इसकी सुनवाई अपर जिला जज की अदालत में शुरू हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत अदालत ने अभियुक्त कमलेश लोधी को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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