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कोर्ट ने सौतेली मां भारती को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी
सात वर्षीय बच्ची निशी की हत्या के मामले में न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने सौतेली मां भारती को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगा है.
बरेली: एडीजीसी क्राइम सुनील पांडेय में बताया कि बहेड़ी के गांव दौलतपुर के घनश्याम ने 20 जनवरी 2023 को कोतवाली बहेड़ी में एफआईआर दर्ज करायी थी. आरोप था कि घनश्याम की दूसरी पत्नी भारती सौतेली बेटी निशी को मारपीट कर रास्ते से हटाने का प्रयास करती रहती थी. 20 जनवरी 2023 की सुबह आठ बजे घनश्याम खेत पर गन्ना छीलने गया था. दोपहर जब घर वापस आया तो उसकी बेटी निशी बिस्तर पर मृत मिली. घनश्याम ने अपनी दूसरी पत्नी भारती के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी थी. वारदात के समय भारती गर्मवती थी. उसने जेल में एक बेटी को जन्म दिया. आरोप साबित करने एडीजीसी क्राइम सुनील पांडेय ने सात गवाह पेश किये थे.
जिरह के दौरान बयानों से मुकर गया था पति पति घनश्याम ने कोर्ट में पत्नी भारती के खिलाफ जमकर गवाही दी थी, लेकिन जिरह में घनश्याम अपने बयानो से पूरी तरह से मुकर गया. कोर्ट द्वारा घनश्याम से सवाल करने पर उसने बताया कि परिवार बचाने को उसने भारती से समझौता कर लिया है.
चाची के पिता-भाइयों के हमलावरों को कैद
विशेष जज कुमारी अफशा की विशेष कोर्ट ने बेटी की ससुराल में पिता-पुत्र पर हमला करने के आरोपी जेठ के दो पुत्रों की तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई.विशेष कोर्ट में दोनों भाईयो पर 18 हजार का जुर्माना भी ठोका है. एडीजीसी क्राइम अनूप कोहरवाल ने बताया कि इज्जतनगर क्षेत्र के परतापुर चौधरी के तसब्बर हुसैन ने अपनी बेटी फरजाना की शादी सीबीगंज क्षेत्र के बुधौलिया गांव के जुबैर हुसैन के साथ की थी. बेटी फरजाना ने 4 जुलाई 2018 को फोन कर बताया कि उसके जेठ जाकिर हुसैन और उसके बेटे मुजाहिद और मजहर ने मारपीट कर उसका सामान घर से बाहर फेक दिया है. सूचना पर तसब्बर हुसैन अपने बेटे ताहिर के साथ अपनी बेटी की ससुराल बुधौलिया पहुंचे. तब जेठ जाकिर हुसैन और उसके बेटे मुजाहिद और मजहर ने उन्हें बंधक बनाकर उनके ऊपर हमला कर दिया. जिससे तसब्बर हुसैन और ताहिर गंभीररूप से घायल हो गये थे. इस केस की सुनवाई के दौरान जेठ जाकिर हुसैन की मौत हो गयी थी. कोर्ट ने मुजाहिद हुसैन और उसके भाई मजहर हुसैन को सश्रम तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुनायी.