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उत्तर प्रदेश
बच्चे से कुकर्म के आरोपी किशोर को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा
Harrison
2 May 2024 2:04 PM GMT
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बदायूं। सात साल के बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य (कुकर्म) करने के आरोपी किशोर को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित बालक को दी जाएगी। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर दोषी को दो महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना अलापुर क्षेत्र के एक कस्बा निवासी वादी मुकदमा ने 27 अप्रैल 2017 को तहरीर देकर बताया था कि 26 अप्रैल को वह अपनी मक्का की फसल की नराई कर रहा था। घर पर उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। छह साल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला किशोर टॉफी देने के बहाने उनके बच्चे को ले गया और उसके साथ गलत काम किया। कुकर्म करने के दौरान वादी मुकदमा की पत्नी मौके पर पहुंच गई। जिसे देखकर किशोर भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की विवेचना की। साक्ष्य संकलित करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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