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अदालत ने लूट और हत्या के मामले में सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
फिरोजाबाद कोर्ट रूम न्यूज़: फिरोजाबाद की डकैती कोर्ट ने सोमवार को लगभग आठ वर्ष पूर्व घर मे घुसकर डकैती और हत्या की घटना कारित करने के सात आरोपितों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा और 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की धनराशि से दण्डित किया है।
मामला थाना टूंडला से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना टूंडला के गाँव बन्ना निवासी सुरेश चन्द्र यादव ने थाने में तहरीर दी कि 1 नवम्बर 2014 को रात्रि 2.00 बजे लगभग वह अपनी पत्नी श्रीमती कश्मीरी देवी, प्रदीप, धर्मेन्द्र व पुत्री कु. वीना तथा मेरे घर पर आये हमारे गुरूजी स्वामी ज्ञान मुनी बाबा के साथ अपने घर के बरामदे व कमरों में सो रहे थे तभी हम लोगों पर लाठी डण्डों से कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। मैंने तथा मेरे लड़कों ने देखा कि मेरे गाँव के ही सतीश पुत्र रमेश, रामनरेश पुत्र कप्तान सिंह, सुवांमी पुत्र भत्त सिंह, जितेन्द्र यादव पुत्र सौदान सिंह, कप्तान सिंह पुत्र पूरन सिंह, रामनेरश का मामा जो मैनपुरी का रहने वाला है यह लोग अलमारी में रखे करीब अस्सी हजार रूपये व जेवरात लूट ले गये। विरोध करने पर मेरे तथा मेरे परिवार के साथ सभी लोगों लाठी डंडों से मारपीट की। जिसमे मेरी मेरी लड़की कु वीना की मौत हो गई तथा मुझे व परिवार के अन्य सदस्यों को चोटे आयी। आरोपी रामनरेश मुझसे रंजिश मानता है उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है।
पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की तो नामजद आरोपियों की नामजदगी गलत पायी गई। जांच में यूसुफ उर्फ कालिया उर्फ रजी उर्फ यूनुस, तौकीर उर्फ चेयरमैन, फोविन, अनीश पुत्रगण दूल्हे निवासीगण डमौरा थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर हाल निवासी उसेहूत बदायूं, साजिद उर्फ बिट्टू पुत्र हामिद उर्फ पुत्तन निवासी कादर चौक बदायूं, मुनीस पुत्र सैनुद्दीन निवासी डमौरा जैतपुर, डैनी पुत्र नन्हे निवासी डमौरा, शेरखान उर्फ नाजिम पुत्र हसमत निवासी डमौरा और सोनू पुत्र मुनीस निवासी डमौरा की घटना में संलिप्तता पाते हुये इनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र (डकैती कोर्ट) संख्या-6 आजाद सिंह ने न्यायालय में कई गई।
विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने बताया कि विद्वान न्यायाधीश आजाद सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी यूसुफ उर्फ कालिया, साजिद उर्फ बिट्टू, तौकीर उर्फ चेयरमैन, मुनीस, डैनी, शेरखान उर्फ नाजिम, फोविन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की धनराशि से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।