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वाराणसी: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 25 वर्ष के कारावास की सजा और 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है.
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी ठहराते हुए आसपुर देवसरा के सूरज कुमार यादव को 25 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. पीड़िता के अनुसार अप्रैल 2021 की रात सूरज ने बहाने से उसे अपने घर बुलाया. पीड़िता जब घर से बिस्तर लेने गई तो सूरज ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर उसके साथ दुष्कर्म किया, जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र त्रिपाठी ने की.
हमले में बाल अपचारी को सुधारात्मक अभिरक्षा: किशोर न्याय बोर्ड ने जेठवारा के एक व्यक्ति पर जानलेवा हमले के आरोपित बाल अपचारी को छह माह की सुधारात्मक अभिरक्षा में प्लेस ऑफ सेफ्टी गाजीपुर भेजा है. आरोप है कि बाल अपचारी ने 22 जनवरी 2006 को रंजिश के चलते एक व्यक्ति को तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया था. मामले की सुनवाई के बाद किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट नवज्योति, सदस्य कृष्णनाथ मिश्र व रचना सिंह ने सुधारात्मक अभिरक्षा का फैसला सुनाया.