उत्तर प्रदेश

अदालत ने बलात्कार के दोषी को सुनायी 10 साल की सजा और पचास हजार रुपये जुर्माना

Renuka Sahu
8 Sep 2022 2:47 AM GMT
Court sentenced rape convict to 10 years imprisonment and fined fifty thousand rupees
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न्यूज़ क्रेडिट : ibc24.in

गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

गौतम बुद्ध नगर के अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई ने बताया कि 2020 में थाना बिसरख क्षेत्र निवासी एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के दोष में अदालत ने एटा निवासी रामपाल सिंह को बुधवार को सजा सुनायी।
उन्होंने बताया कि अपर जिला जज पॉक्सो- प्रथम अनिल कुमार सिंह ने दोषी रामपाल सिंह को 10 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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