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अदालत ने दजेह हत्या के मामले में पति को 8 साल की सजा सुनाई, 9 साल बाद मृतिका को मिला इंसाफ
बागपत न्यूज़: वर्ष 2015 में दहेज हत्या के मुकदमे में कोर्ट ने आरोपी पति को 8 साल की कारावास सुनाई है। इसके अलावा 4 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर सजा बढ़ाने के आदेश दिए है।
2015 में हुई थी महिला की हत्या: अपर शासकीय अधिवक्ता सुभाष तोमर ने बताया कि वर्ष 2015 में वादी रामपाल ने बिनौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी बेटी पूनम को पति अनिल ने जलाकर मौत के घाट उतार दिया। जिसमें पुलिस ने अनिल पुत्र चंद्रपाल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
दोष सिद्ध होने पर सुनाया फैसला: मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय एक में चल रही थी। जिसमें दोष सिद्ध होने के बाद न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने अनिल को 8 साल के कारावास की सजा सुनाई और 4 हजार रुपए अर्थदंड लगाया।
जेल भेजा 25 हजारी हिस्ट्रीशीटर: बसौद नहर पर बुधवार रात मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए अशोक उर्फ बैंगन को मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। सीओ देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 25 हजार रुपये के ईनामी हिस्ट्रीशीटर अशोक उर्फ बैंगन पर 20 मुकदमे दर्ज है। जिसकी तलाश कई दिन से की जा रही थी। हिस्ट्रीशीटर को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।