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अदालत ने सट्टा किंग बिट्टू की बहन हसीना को सुनाई 20 साल की सजा, हसीना पर दर्ज हैं 24 मुकदमे
सिटी क्राइम न्यूज़: न्यायालय ने सट्टा किंग बिट्टू की बहन व नशे की सौदागर महिला हसीना को एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों में दोषी करार देते हुए दो अगल-अलग मामलों में 10-10 वर्ष की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना मझोला क्षेत्र निवासी महिला हसीना सट्टा किंग बिट्टू की बहन है। हसीना पर विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं के चौबीस मुकदमे दर्ज हैं। करीब तीन वर्ष पूर्व मझोला के मीना नगर जयंतीपुर में औषधि विभाग को नशीली दवाओं के कारोबार की सूचना मिली थी। बाद में जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि जयंतीपुर में एक महिला इस कारोबार को संचालित कर रही है। इस पर औषधि विभाग और तत्कालीन क्षेत्रीय पुलिस चौकी इंचार्ज कपिल कुमार ने छापा मारा तो हसीना के यहां बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ का जखीरा मिला था। पुलिस ने हसीना के पास से 69 नशे के इंजेक्शन, 480 कैपसूल व बड़ी मात्रा में चरस समेत नशे की अन्य सामग्री बरामद की थी। बड़ी मात्रा में नशे का सामान मिलने के चलते औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक ने 9 अगस्त 2019 को मझोला में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराये थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के आधार पर हसीना के खिलाफ मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया था।
एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश कोर्ट एडीजे (सात) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने सुनवाई के बाद पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को आरोपी महिला हसीना को कसूरवार ठहराते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए आरोपी हसीना को 10-10 वर्ष की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेगी, जुर्माना न भरने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी