उत्तर प्रदेश

अदालत ने जेवर और नकदी लूटने में सर्राफ समेत पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई

Admindelhi1
14 April 2024 6:23 AM GMT
अदालत ने जेवर और नकदी लूटने में सर्राफ समेत पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई
x
जुर्माने की आधी राशि सर्राफ की पत्नी को देने का आदेश

बस्ती: फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने जेवर और नकदी से भरा थैला लूटने के मामले में सर्राफ समेत पांच को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने प्रत्येक पर 50-50 हजार का जुर्माना भी ठोका है. जुर्माने की आधी राशि सर्राफ की पत्नी को देने का आदेश है.

एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि बिहारीपुर सिविल लाइंस निवासी करन सिंह वर्मा की बिथरीचैनपुर क्षेत्र के गांव परसौना गांव में सर्राफ की दुकान थी. 16 अक्तूबर 2012 को सर्राफ करन अपनी दुकान बंद करके घर आ रहा था. परसौना रोड आरा मशीन के पास बाइक पर सवार छह बदमाशों ने उसकी बाइक जबरन रुकवा ली. बदमाशों ने जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर उसकी बाइक की डिग्गी से जेवर और कैश भरा बैग लूटकर भाग गये थे. सर्राफ ने बदमाशों की बाइक का नंबर याद कर लिया था. थाना बिथरी चैनपुर में लाख 47 हजार नकदी, 150 ग्राम सोने के जेवर और किलो 250 ग्राम चांदी के जेवर लूट की एफआईआर दर्ज करायी थी. लूटकांड में नवंबर 2012 को कस्बा बहेड़ी के सर्राफ बब्लू उर्फ चिरौजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटा हुआ जेवर बरामद किया था. विवेचना में देवरनिया के शाहपुर डांडी के वली शाह उ़र्फ गुड्डू, मुन्ने खां व शाकिर रजा, भोजीपुरा के मुरारपुर का सईम उ़र्फ सीमा, शेरगढ़ के पिपरिया का ़फत्तू शाह, कस्बा बहेड़ी के मोहल्ला टांडा के वसीम के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई थी. पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी कर लिया था. सुनवाई के दौरान पीड़ित सर्राफ करन सिंह वर्मा, आरोपी मुन्ने खां और फत्तू शाह की मौत हो गयी थी.

चौकीदार की हत्या में 25 साल बाद उम्रकैद: बहेड़ी क्षेत्र के बकैनिया खजुरिया गांव के 25 वर्ष पुराने चौकीदर मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आ गया. न्यायाधीश तबरेज अहमद की कोर्ट ने चौकीदार शमशाद मर्डर केस में पीलीभीत निवासी षी नन्हा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने हत्यारोपी पर दस हजार का जुर्माना भी ठोका है. एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि बकैनिया खजुरिया गांव के इकबाल खां ने कोतवाली बहेड़ी में रिपोर्ट दर्ज करायी थी. आरोप था कि उसका भाई शमशाद खां थाना बहेड़ी का अपने गांव का चौकीदार था. अगस्त 1999 की रात्रि डेढ़ बजे गांव का मकसूद और उसका साथी नन्हा निवासी ग्राम पटेवा थाना जहानाबाद अपने साथियों के साथ उसके घर पर आये और उसके भाई शमशाद को बुलाकर ले गये. उसके बाद शमशाद घर वापस नहीं लौटा. अगले दिन नदी के पास उसका शव मिला था. विवेचना के दौरान आरोपी मकसूद की मौत हो गयी थी. पुलिस ने नन्हा के खिलाफ शमशाद की हत्या के आरोप में चार्जशीट पेश की थी.

Next Story