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हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
लखनऊ। भड़काऊ भाषण के एक अन्य मामले में समाजवादी पार्दी के नेता आज़म खान को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने दोषी मान लिया है। उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2019 में सपा नेता आज़म खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहज़ादनगर में दर्ज हुआ था। आज़म पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था, तब आज़म खान सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे।
आपको बता दें कि शनिवार को अदालत ने आजम खां को इस मामले में दोष सिद्ध कर दिया। फैसला सुनाने से पहले उन्हें अदालत में तलब किया गया। आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ दोपहर 12 बजे कोर्ट पहुंचे। दोष सिद्ध किए जाने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि इस मुकदमे में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है। (171g में 500/ का जुर्माना एक महीने की जेल, 505(1)b में 1000/ जुर्माना दो साल की सजा, 125 में 1000/ जुर्माना दो साल की सजा का प्रावधान है।