उत्तर प्रदेश

मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 19 मई को आएगा फैसला

jantaserishta.com
6 May 2022 3:39 AM GMT
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 19 मई को आएगा फैसला
x

मथुरा: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कोर्ट ने गुरुवार को 19 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया. लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर वाद दायर किया है. इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है.

कोर्ट में दायर वाद में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में कथित तौर पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग की गई है.
इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई गुरुवार को पूरी हुई. सेशन जज राजीव भारती ने कहा कि वे इस मामले में 19 मई को फैसला सुनाएंगे. श्री कृष्ण विराजमान की भक्त होने का दावा करते हुए रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य ने पिछले साल 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी.
वाद में अदालत की निगरानी में विवादित जगह की खुदाई करने की मांग भी गई है. याचिकाकर्ता ने कहा कि खुदाई की एक जांच रिपोर्ट पेश की जाए. क्योंकि याचिकाकर्ताओं का दावा है कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी, उसी जगह पर तब के राजा कंस का मूल ऐतिहासिक कारागार मौजूद है जहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. लिहाजा वहां अगर खुदाई कराई जाएगी तो यह बात साबित हो जाएगी. इतिहास में भी वहां केशव देवजी के टीले के नीचे विशाल विष्णु मंदिर होने का जिक्र दर्ज है. मुगल काल में तत्कालीन बादशाह औरंगजेब ने फरमान जारी कर उस मंदिर को ढहा कर वहां ईदगाह बनाने का हुक्म दिया था. इतिहास के दस्तावेज भी इस दावे की पुष्टि के लिए दिए गए हैं.
मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि मामले में अब तक पांच वाद दायर किये जा चुके हैं. पहला वाद रंजना अग्निहोत्री की ओर से दायर किया गया. जबकि दूसरा वाद हिन्दू आर्मी के मुखिया मनीष यादव और तीसरा वाद 5 अन्य वादियों द्वारा महेंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से दायर किया गया है. इसके अलावा कटरा केशवदेव मन्दिर की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने के संबंध में सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया की अदालत में दो वाद एडमिट कर लिए गए हैं. इस प्रकार अब तक कुल पांच वाद दायर हो चुके हैं.
Next Story