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उत्तर प्रदेश
अदालत ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज की
Ritisha Jaiswal
10 Nov 2022 12:44 PM GMT
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रामपुर की सांसद/विधायक अदालत ने नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है।
रामपुर की सांसद/विधायक अदालत ने नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है।
अदालत द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने का मतलब है कि राज्य विधानसभा से उनकी अयोग्यता जारी रहेगी।
आजम खान के वकीलों ने इस आधार पर रोक लगाने का अनुरोध किया कि दोषसिद्धि के पीछे के कारण पर्याप्त मजबूत नहीं थे।
अभियोजन पक्ष ने दोषसिद्धि के पक्ष में तर्क दिया। सोर्स आईएएनएस
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Ritisha Jaiswal
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