उत्तर प्रदेश

Court: हत्या मामले में आरोपी को अर्थदंड सहित आजीवन कारावास

Sanjna Verma
19 July 2024 12:08 AM IST
Court: हत्या मामले में आरोपी को अर्थदंड सहित आजीवन कारावास
x
UP उत्तर प्रदेश: बरौर क्षेत्र के जगम्मनपुर में करीब 10 साल पहले एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (SC-ST) ने गुरुवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक बरौर क्षेत्र के जगम्मनपुर डेरा निवासी दिनेश सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 27 जुलाई 2014 को उसके चाचा बहादुर सिंह उर्फ पल्टू सिंह घर से सड़क पर जा रहे थे। जब वह ओमकार के घर के सामने पहुंचे, तभी गांव के ही रहने वाले जीतेंद्र सिंह ने चाचा को गालियां देकर बुलाया। चाचा ने उसे गालियां देने से रोका तो उसने कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन पर वार कर दिया, जिससे गर्दन कट गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने पूरे मामले की विवेचना करते हुए आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (SC-ST Act) ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जीतेंद्र सिंह को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Next Story