उत्तर प्रदेश

गंगा प्रदूषित करने वाली फैक्ट्री पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Admin4
24 March 2023 10:20 AM GMT
गंगा प्रदूषित करने वाली फैक्ट्री पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
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लखनऊ। गंगा नदी में लेदर फैक्ट्री से निकला प्रदूषित जल प्रवाहित करने के आरोप में दोषी पाते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रदूषण) यशा शर्मा ने मेसर्स खालिद लेदर फिनिशर्स कानपुर पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत में यह परिवाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता प्रखर कुमार की ओर से दाखिल किया गया था।
परिवाद में खालिद लेदर फिनिशर्स के अलावा मोहम्मद खालिद को आरोपी बनाया गया था। कहा गया कि कंपनी से प्रदूषित जल का प्रवाह अग्रणी प्रणाली के माध्यम से गंगा नदी में किया जाता है जिसके लिए फैक्ट्री के पास वाह्य स्राव संसाधन संयंत्र नहीं है। आगे कहा गया कि फैक्ट्री में जल के प्रवाह की उचित व्यवस्था न होने के कारण उसको कई बार सील किया गया लेकिन आरोपी द्वारा हर बार सील को तोड़कर फैक्ट्री का संचालन किया जाता रहा। मामले के निस्तारण के दौरान आरोपी खालिद की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण उसके स्थान पर प्रतिनिधित्व के रूप में उसके पुत्र नोमान खालिद द्वारा मुकदमे की पैरवी की जा रही थी।
अदालत ने विचारण के दौरान पाया कि आरोपी द्वारा धारा 41 व 40 जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी नोमान खालिद को दोषी पाते हुए 35 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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