- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- Court: किशोरी के साथ...
उत्तर प्रदेश
Court: किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
Sanjna Verma
22 Aug 2024 1:46 PM GMT
x
UP उत्तर प्रदेश: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। एक सरकारी वकील ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत की न्यायाधीश सीमा वर्मा ने आरोपी जावेद (25) पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जिले के सरकारी वकील संजय चौहान ने बताया कि आरोपी 7 जून, 2020 को जिले के Kairana इलाके में स्थित लड़की (15) के घर में घुस गया था, जब किशोरी के परिवार के अन्य सदस्य निजी काम से बाहर गए हुए थे।चौहान ने बताया कि घर में घुसकर आरोपी ने किशोरी के साथ जबरदस्ती की थी। चौहान ने कहा, “न्यायाधीश ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (घर में जबरन प्रवेश), 376 (बलात्कार) के अलावा पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
TagsUPCourtकिशोरीदुष्कर्मआरोपीसजाजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Sanjna Verma
Next Story