उत्तर प्रदेश

बनारस में कोरोना का कहर, स्पा, जिम और पर्यटन स्थल बंद

Bhumika Sahu
10 Jan 2022 2:27 AM GMT
बनारस में कोरोना का कहर, स्पा, जिम और पर्यटन स्थल बंद
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वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीएम कौशलराज शर्मा ने रविवार को कुछ पाबंदियां लागू की हैं। बनारस में कोरोना के सक्रिय मामले एक हजार से ज्यादा हो चुके हैं। नए आदेश के मुताबिक स्पा, जिम, पर्यटन स्थल, वाटर पार्क, म्यूजियम और स्वीमिंग पूल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीएम कौशलराज शर्मा ने रविवार को कुछ पाबंदियां लागू की हैं। बनारस में कोरोना के सक्रिय मामले एक हजार से ज्यादा हो चुके हैं। नए आदेश के मुताबिक स्पा, जिम, पर्यटन स्थल, वाटर पार्क, म्यूजियम और स्वीमिंग पूल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कक्षा 10 तक के बच्चों और 60 साल से ऊपर की उम्र के गंभीर मरीजों और पूर्व में कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी।

जिलाधिकारी ने रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये आदेश जारी किए। इनके मुताबिक सार्वजनिक पार्क, गंगा व वरुणा घाट, मैदान, स्टेडियम, धरनास्थल शाम चार बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगे। नौकायन करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति दी गई है। परन्तु घाट पर रुकना या बैठना प्रतिबंधित होगा। गंगापार रेत क्षेत्र में लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के मनोरंजन के साधन बन्द रखे जाएंगे। यह आदेश 20 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 10 से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेंट, फूड प्वाइंट्स में किसी भी दशा में 50 फीसदी से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। इन सभी स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी। मास्क का प्रयोग होगा। 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' का अनुपालन व्यापार मंडल से समन्वय स्थापित कर कराया जाएगा। ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा में चार से ज्यादा सवारी नहीं बैठ सकेंगी। सभी सवारी व चालक मास्क लगाएंगे। जिले के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा मार्केट कमेटी सुनिश्चित कराएंगी कि उनके सभी दुकानदार, दुकान के कर्मचारी तथा ग्राहक मास्क पहनकर रहें। बिना मास्क पहने ग्राहकों को किसी भी दशा में कोई सामग्री नहीं दी जाएगी। यह आदेश का कड़ाई से लागू किया जाएगा। आदेश जारी होने के एक सप्ताह बाद यदि कोई बगैर मास्क के दिखा तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानों या अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान में बिना मास्क पहने ग्राहक, दुकानदार कर्मचारी मिले तो ऐसे प्रतिष्ठान कुछ दिन के लिए बंद किये जा सकते हैं। यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी मास्क नहीं पहनने की गलती एक से अधिक बार करते हुए मिला तो उसका वेतन रोक दिया जाएगा।
धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए समय निर्धारित होगा
10वीं कक्षा तक के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यालय छात्रों के लिए 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा सकेंगी। सभी धार्मिक स्थल व्यवस्थापक व प्रबंधक श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समयसारिणी जारी करें। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर प्रभारी व प्रमुख लाइन लगाकर आगमन व प्रस्थान की व्यवस्था बनाएंगे। बैठने के स्थान में एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी लगायी जाए। केंद्र व राज्य सरकार के सभी कार्यालयों व बैंक, बीमा कार्यालय आदि में केवल उन्हीं व्यक्तियों का जाना अनुमन्य होगा, जिन्हें अत्यन्त आवश्यक कार्य होगा।
10 जनवरी शाम तक कोविड हेल्प डेस्क बनाएं
सोशल डिस्टेंसिंग के लिए राशन सहित सभी दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाएं। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों में 10 जनवरी की शाम तक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित होना चाहिए। डेस्क पर सेनेटाइजर तथा मास्क की व्यवस्था रखी जाए।
शादी समारोह व आयोजनों में 50 फीसदी या 100 व्यक्तियों की मौजूदगी
शादी समारोह व अन्य आयोजनों के लिए बन्द स्थानों पर हॉल की क्षमता का 50 फीसदी या अधिकतम 100 व्यक्तियों की संख्या अनुमन्य होगी। आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग जरूरी होगा। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर होगी। इसकी अनुमति सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष से लेनी होगी। खुले स्थानों पर एक समय में परिसर की क्षमता का 50 प्रतिशत फीसदी ही लोगों को आमंत्रित किया जा सकता है। राजनीतिक कार्यक्रमों को छोड़कर सभी कार्यक्रमों की अनुमति सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष से ली जाएगी। राजनीतिक आयोजन की अनुमति सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर अथवा आचार संहिता के प्रभारी अपर जिलाधिकारी (नगर) कार्यालय से ली जाएगी।
टीकाकरण कराने के अगले दिन मिलेगी छुट्टी
15 से 18 वर्ष की आयु के बीच के छात्रों व 9वीं की कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों को टीकाकरण के लिए केंद्रों व विद्यालयों पर जाने की अनुमति होगी। टीकाकरण के अगले दिन विद्यालय अनिवार्यतः अवकाश देगा। जिस कक्षा का जिस दिन टीकाकरण है, उस दिन उस कक्षा की पढ़ाई संचालित नहीं होगी। सभी होटल व लॉज प्रबंधक अपने अधिष्ठान में ठहरे किसी भी व्यक्ति में कोविड के लक्षण पाता है तो निकटतम अस्पताल अथवा काशी इन्टीग्रेटेड कमाण्ड सेन्टर को सूचित करे।
अन्य निर्देश
निर्वाचन कार्यालय की ओर से 15 जनवरी तक सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा व पांच व्यक्तियों से अधिक एक साथ जनसम्पर्क करने पर रोक रहेगी।
सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे।
कोविड कंट्रोल सेंटर का नंबर
0542-2221937, 0542-2221941, 0542-2221942, 0542-2221944, 0542-2720005 और हेल्पलाइन न. 1077


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