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उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग ने नर्सिंग होम पर लगाया 25 लाख का जुर्माना
लखनऊ: उत्तर प्रदेश उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग ने मनकामेश्वर नर्सिंग होम को सेवा में त्रुटि का दोषी करार दिया है. आयोग के न्यायमूर्ति राजेन्द्र सिंह ने आदेश में कहा है कि विपक्षी मनकामेश्वर नर्सिंग होम के डॉ. महेश प्रसाद पाण्डेय और उनकी पत्नी डॉ. मीना पाण्डेय शिकायतकर्ता जैन मंदिर, डालीगंज निवासी विनय मिश्रा को बतौर हर्जाना 25 लाख रुपये अदा करें. उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी संगीता को अस्पताल में भर्ती कराया था. बच्चे के जन्म के बाद उनकी मौत हो गई थी. तब पता चला कि डॉ. मीना पाण्डेय होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, न कि एलोपैथिक डॉक्टर. जुर्माना राशि पर संगीता की मृत्यु की तारीख से 12 वार्षिक साधारण ब्याज लागू होगा. पांच लाख रुपये और देने होंगे.
एलडीए पर एक लाख का हर्जाना: उत्तर प्रदेश उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग ने एलडीए को सेवा में त्रुटि का दोषी करार देते हुए एक लाख रुपये का हर्जाना ठोंका है. साथ ही शिकायकर्ता द्वारा जमा की गई 30 लाख 90 हजार रुपये पर रजिस्ट्री की तारीख से नौ प्रतिशत ब्याज अदा करने को कहा. 25 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे.
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने यह फैसला राम निवास यादव बनाम एलडीए के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिया है. शिकायकर्ता राम निवास यादव ने लविप्रा की सरगम अपार्टमेंट योजना में एक फ्लैट बुक करवाया था. आवंटन पर डेढ़ लाख और बाद में किस्तों में 30 लाख 90 हजार रुपये जमा किए मगर समय पर कब्जा नहीं मिला.