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कृषि भूमि का व्यवसायिक उपयोग, यूआईटी ने की दुकानें सीज
उदयपुर न्यूज: यूआईटी ने राजस्व ग्राम एकलिंगपुरा में कृषि भूमि पर बनी दुकानों की व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। यूआईटी की अतिक्रमण रोधी टीम ने मौका मुआयना कर दुकानों को सीज कर दिया। उन्होंने जमीन मालिक को नोटिस देते हुए जवाब मांगा। इससे पहले मामले की शिकायत करने पर यूआईटी सचिव नितेंद्रपाल सिंह के निर्देश पर तहसीलदार बिमलेंद्रसिंह रनौत ने कार्रवाई की थी.
तहसीलदार राणावत ने बताया कि यूआईटी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एकलिंगपुरा (प्रतापनगर से गीतांजलि मार्ग) में खातेदार ने बिना कृषि भूमि के परिवर्तन व बिना स्वीकृति के दुकान लगा रखी थी. इस निर्माण के खिलाफ शहरी सुधार अधिनियम 1959 की धारा 91-ए के तहत कार्रवाई करते हुए खाताधारक को व्यवसायिक गतिविधि बंद करने और दुकानें हटाने को कहा गया था. इसके बावजूद उन्होंने आदेश की अनदेखी की। इसके बाद यूआईटी ने किराएदारों को खाली करवाकर दुकानें सीज कर दी।