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Lucknow लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि ड्रोन के अवैध इस्तेमाल से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर अवैध ड्रोन संचालकों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन चलाने पर प्रतिबंध की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफवाह फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक को सभी जिलों में ड्रोन से संबंधित अवैध गतिविधियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़ी निगरानी और पूरे राज्य में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जिलों में नियमित गश्त करने और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक का दुरुपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी गैरकानूनी गतिविधियों में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ड्रोन गतिविधियों की खबरें आई हैं, जिससे दहशत फैल गई है।
इस हफ्ते की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो लोगों को कबूतरों का इस्तेमाल करके उन पर हरी बत्ती लगाकर ड्रोन का भ्रम पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। इससे पहले, हापुड़ में एलईडी लाइटों से सजी पतंगों ने लोगों में दहशत फैला दी थी, जिसके बाद उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। हाल ही में, त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 'मेड इन चाइना' मार्क वाला एक ड्रोन मिला था। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) चीनी ड्रोन का गहन अध्ययन करेगा। जून में, मुंबई के कांदिवली के बंदर पखाड़ी में उस समय दहशत फैल गई जब निवासियों ने शहर भर में मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) पर प्रतिबंध के बावजूद इलाके में एक ड्रोन उड़ता देखा। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के तुरंत बाद मुंबई में ड्रोन संबंधी सख्त नियम लागू कर दिए गए थे।
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