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उत्तर प्रदेश
CM Yogi ने रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने का निर्देश दिया
Rani Sahu
23 Jun 2024 3:23 AM GMT
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लखनऊ Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के Chief Minister Yogi Adityanath ने शनिवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नियमावली 2024 के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीवन को आसान बनाने और बेहतर रिकॉर्ड एवं डेटा प्रबंधन के लिए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बहुत जरूरी है। इस संबंध में जल्द से जल्द तैयारी की जाए और एक मसौदा तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।
सीएम योगी ने आवासीय, गैर आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने इसके लिए अलग-अलग ब्रैकेट बनाने और एग्रीमेंट प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण नियमावली 2024 के तहत कोडीकरण, ई-पंजीकरण और ई-फाइलिंग की पूरी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। ई-पंजीकरण सरकारी एजेंसियों और रेरा से अनुमोदित बिल्डरों के माध्यम से किया जाना चाहिए। साथ ही, ई-फाइलिंग का काम बैंक फाइल 6 (1), 12 महीने तक के रेंट एग्रीमेंट और पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 18 और 89 के तहत किसी भी दस्तावेज के जरिए किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि ई-पंजीकरण के चरण 1 में विकास और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों सहित सरकारी एजेंसियों को बिक्री विलेख, अनुबंध और लीज डीड के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन इन सरकारी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किए जाने चाहिए। साथ ही, इसमें शामिल पक्षों की तस्वीरें और हस्ताक्षर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर किए जाने चाहिए। रजिस्ट्रार अधिकारी उपरोक्त प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डेटा के आधार पर पंजीकरण पूरा करेंगे।" सोने से पहले करें ये काम
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ई-पंजीकरण के दूसरे चरण में इसे बिक्री विलेख, अनुबंध और लीज विलेखों के लिए रेरा से अनुमोदित संस्थाओं तक विस्तारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "संबंधित पक्षों के फोटो और हस्ताक्षर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर किए जाने चाहिए। इस प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डेटा के आधार पर पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण किया जाना चाहिए।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-फाइलिंग के तहत पहले चरण में बैंक फाइलों की प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण में 12 महीने तक के रेंट एग्रीमेंट, ऑनलाइन स्टैंपिंग, ई-हस्ताक्षर और आधार के माध्यम से पक्षों और गवाहों का ई-केवाईसी सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
सीएम योगी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है, जिससे नागरिकों को असुविधा होती है और उनका बहुमूल्य समय बर्बाद होता है।
उन्होंने कहा, "ई-पंजीकरण की शुरुआत से नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। इससे बिचौलियों की जरूरत खत्म हो जाएगी, जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। इसके अलावा, इससे कानूनी और अन्य संबंधित समस्याएं भी कम होंगी। इसके अलावा, इन बदलावों के परिणामस्वरूप कार्यालयों की कार्यकुशलता में भी सुधार होने की उम्मीद है।" मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पंजीकरण रिकॉर्ड बेहद संवेदनशील होते हैं और उनमें छेड़छाड़ की आशंका बनी रहती है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के महत्व पर प्रकाश डाला, जो न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि आसान सत्यापन की सुविधा भी देते हैं। (एएनआई)
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