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- एनईआर लखनऊ मंडल में चल...
लखनऊ। रेल नियमों के तहत रेल परिसर में कूड़ा फैलाना, गन्दगी करना, थूकना ,मूत्रत्याग, मलत्याग इत्यादि वर्जित है। जो कोई भी व्यक्ति इन नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो उस पर जुर्माना आरोपित किया जायेगा। इसी क्रम में लखनऊ मण्डल के यॉत्रिक (ईएनएचएम) विभाग द्वारा स्टेशन परिसर में गन्दगी फैलाने वाले यात्रियों पर गोरखपुर जं., लखनऊ जं., गोंडा जं., बस्ती, खलीलाबाद और ऐशबाग जं. स्टेशन में सितम्बर-2022, अक्टूबर-2022, नवम्बर-2022, दिसम्बर-2022 माह में क्रमश: 40900 रुपये, 139050 रुपये, 149500 रुपये, 218810 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
जबकि माह जनवरी-2023 में 2,32,260/- (दो लाख बत्तीस हजार दौ सौ साठ) रुपए का जुर्माना लगाया गया जोकि एंटी लिटरिंग पेनाल्टी के रूप में सर्वाधिक जुर्माना है। मण्डल द्वारा रेल परिसर में गंदगी न फैलाने के लिए स्वच्छता जागरूकता को विभिन्न प्रकार के स्वच्छता पोस्टर, नियम, इत्यादि लगाए गये है इसके बावजूद यात्रियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान में प्रत्येक घंटे सभी मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है। कि स्टेशनों पर यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए आॅडियो और वीडियो क्लिप भी दिखाया जाये। जिससे स्वच्छ रेल-स्वच्छ भारत अभियान पूर्ण हो सके।