उत्तर प्रदेश

दावा न्यायाधिकारण ने जिलाधिकारी को वसूली कर राजकोष में जमा करने के दिए निर्देश

Shantanu Roy
24 Dec 2022 10:14 AM GMT
दावा न्यायाधिकारण ने जिलाधिकारी को वसूली कर राजकोष में जमा करने के दिए निर्देश
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मेरठ। उप्र लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली, दावा न्यायाधिकरण मेरठ द्वारा दावों में संबंधित जिले के जिलाधिकारी को विपक्षीगण से वसूली कर राजकोष में जमा कराने के लिए निर्देशित किया है। आज उप्र लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली, दावा न्यायाधिकरण मेरठ द्वारा राज्य सरकार बनाम मौ0 जावेद आदि दावा संख्या-08/2022(मु0अ0सं0-814/2019) जनपद अमरोहा में पीठासीन डा0 अशोक कुमार सिंह (एचजेएस) अध्यक्ष तथा प्रवीणा अपर आयुक्त मेरठ मंडल सदस्य द्वारा जनपद अमरोहा के जिलाधिकारी को उ0प्र0 लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम-2020 की धारा-23 का अनुपालन करते हुए विपक्षीगण से कुल रू0 427439-00 की सार्वजनिक संपत्ति की क्षतिपूर्ति के लिए वसूली करके राजकोष में जमा कराने हेतु निर्देशित किया। उप्र0 लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली, दावा न्यायाधिकरण मेरठ द्वारा राज्य सरकार बनाम मनोज आदि दावा संख्या-22/2022(मु0अ0सं0-214/2022) थाना गभाना जनपद अलीगढ में पीठासीन डा0 अशोक कुमार सिंह (एचजेएस) अध्यक्ष तथा प्रवीणा अपर आयुक्त मेरठ मंडल सदस्य द्वारा जनपद अलीगढ के जिलाधिकारी को अधिनियम की धारा-23 का अनुपालन करते हुये विपक्षीगण से कुल रू0 104620-00 की लोक संपत्ति की क्षतिपूर्ति के लिए वसूली करके राजकोष में जमा कराने हेतु निर्देशित किया।
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