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उत्तर प्रदेश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ ने याकूब कुरैशी की जमानत खारिज की
Admin Delhi 1
17 Feb 2023 9:55 AM GMT
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मेरठ: न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को दो समुदाय के बीच सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में उसका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अभियोजन अधिकारी शालू वर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा सुनील भराला ने दिनांक आठ अगस्त 2007 को थाना दिल्ली गेट मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर दो समुदाय के बीच अशांति फैलाने का आरोप लगाया था।
अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय में कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है। अभियुक्त तीन फरवरी 2023 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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