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उत्तर प्रदेश
छठ पूजा: यूपी के कई जिलों में सार्वजनिक अवकाश, सीएम योगी ने DM को दिया छुट्टी का अधिकार
Deepa Sahu
8 Nov 2021 6:55 PM GMT
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए छठ पूजा के दिन 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए छठ पूजा के दिन 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में छठ का पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाता है, उन जिलों में जिलाधिकारी छठ पर स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर सकते हैं। इसी तरह कार्तिक मास में विभिन्न जिलों में बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं। इन जिलों में संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने सोमवार रात वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, लखनऊ आदि महानगरों में नदियों, सरोवरों आदि पर भीड़भाड़ की सम्भावना रहती है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व पर नदियों, तालाबों आदि के तटों पर साफ-सफाई तथा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए।
कार्तिक मास में अयोध्या में होनी वाली 14 कोसी एवं पंचकोसी परिक्रमा के मार्ग की साफ-सफाई के साथ ही परिक्रमा मार्ग पर सुरक्षा, प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था सहित अन्य जनसुविधाओं की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। यह एक बड़ा आयोजन है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। काशी के महत्व को देखते हुए देव दीपावली पर विशेष सतर्कता बरती जाए। साफ-सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ मेलों में पब्लिक एडेªस सिस्टम के माध्यम से कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में जागरूकता की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि पर्वों और मेलों को देखते हुए पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त एवं आईजी रेंज अथवा डीआईजी रेंज द्वारा नियमित समीक्षा की जाए।
छठ पर्व पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश
डीजीपी मुकुल गोयल ने छठ पर्व से संबंधित आयोजन स्थलों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आयोजन स्थलों पर महिला पुलिस कर्मियों की सादे वस्त्रों में भी ड्यूटी लगाई जाए। कोविड-19 के मद्देनजर त्योहारों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए डीजीपी ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से उचित पुलिस प्रबंध, यातायात व पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की जाए। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व सड़क मार्ग आवागमन को देखते हुए पहले से ही आवश्यक प्रबंध कर एक कार्ययोजना बना ली जाए। डीजीपी ने नदियों व तालाबों पर उचित प्रकाश व्यवस्था एवं गोताखोरों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं।
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