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चेक बाउंस के आरोपी को मिली डेढ़ साल की सजा, 31 लाख का जुर्माना
रामपुर। अपर सिविल जज (अवर वर्ग) की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में शुक्रवार को आरोपी को एक साल की सजा और दूसरे मामले में डेढ़ साल की सजा सुनाने के साथ ही 31 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
खुजरिया थाना क्षेत्र के गांव अलवर नगला निवासी बलवीर और कुलवीर से गांव के ही रहने वाले हरजीत सिंह पुत्र जमीत सिंह ने कई साल पहले दोनों से तीस लाख रुपये लिए थे। जब काफी समय बीता गया था तो दोनों को आरोपी ने चेक दिया था, लेकिन चेक बाउंस हो जाने से दोनों के होश उड़ गए थे। इस मामले की शिकायत थाने में की गई थी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में जांच करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई अपर सिविल जज (अवर वर्ग) की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी मनाते हुए धारा 138 में एक साल का कारावास और सात लाख का जुर्माना डाला। धारा 357 सीआरपीसी के तहत अधिरोपित अर्थदंड की धनराशि में साढ़े छह लाख रुपये परिवादी प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
इसके अलावा कुलवीर सिंह के मामले में कोर्ट ने धारा 138 में आरोपी पर एक वर्ष छह माह का कारवास और 24 लाख का जुर्माना डाला है। जिसमें से तेईस लाख रुपये परिवादी को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अभियुक्त से धनराशि राज्य के राजस्व की तरह वसूली जाएगी। अधिवक्ता सतनाम सिंह मट्टू ने बताया कि आरोपी हरजीत सिंह को कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में डेढ़ साल की सजा और 31 लाख रुपये का जुर्माना डाला है। जिसमें से साढ़े 29 लाख रुपये दोनों परिवादी प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।