उत्तर प्रदेश

शाइन सिटी के 60 केस में चार्जशीट

Admin Delhi 1
13 May 2023 10:49 AM GMT
शाइन सिटी के 60 केस में चार्जशीट
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वाराणसी न्यूज़: रियल एस्टेट, शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर पूर्वांचल के हजारों निवेशकों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाली कंपनी शाइन सिटी के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही हैं. कंपनी के खिलाफ वाराणसी में दर्ज मुकदमों की संख्या 108 हो गई है. इनमें से 60 में विवेचना के बाद ईओडब्ल्यू वाराणसी की टीम ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. 40 नए मामलों की जांच शुरू हो गई. शेष आठ मामले भी जल्द ईओडब्ल्यू को सौंपे जाएंगे.

वाराणसी में कैंट, शिवपुर, सिगरा, रोहनिया, भेलूपुर थानों में शाइन सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं. साल 2022 दिसंबर तक कुल 86 मुकदमे थे. इस साल अब तक 22 और धोखाधड़ी के केस दर्ज किये गये हैं. वाराणसी, मिर्जापुर में दर्ज मुकदमों की जांच ईओडब्ल्यू वाराणसी की टीम कर रही है. टीम ने वाराणसी में दर्ज 60 मुकदमों में चार्जशीट फाइल कर दी है. जबकि 40 नए मुकदमों में जांच शुरू कर दी गई है. विवेचना अधिकारियों के अनुसार जिन 60 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें करीब 65 करोड़ की धोखाधड़ी सामने आई है.

ईडी ने अचल संपत्तियों की खरीद बिक्री पर लगा रखी है रोक ईओडब्ल्यू वाराणसी के विवेचक सुनील वर्मा ने बताया कि ईडी की ओर से कंपनी की करोड़ों की अचल संपत्तियां सीज की गई हैं. जिले में सदर, पिंडरा, राजातालाब तहसील और चंदौली में मुगलसराय में जमीनों को चिह्नित कर बिक्री पर रोक लगाई गई है. ताकि भगोड़े आरोपित इन जमीनों को बेच न सकें.

जिले की ईओडब्ल्यू के 10 विवेचक, पूरे प्रदेश में 45 की टीम शाइन सिटी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच वाराणसी, लखनऊ और कानपुर की ईओडब्ल्यू की टीमें कर रही हैं. इनमें वाराणसी के 10 विवेचक समेत तीनों जनपदों के 45 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई गई है.

शाइन सिटी मुख्य कंपनी का नाम था. जबकि इसके नीचे छद्म नाम से 34 अन्य कंपनियां काम कर रही थीं. जब ईओडबल्यू ने जांच शुरू की तो इसकी जानकारी हुई. इसमें लक्सा का अमिताभ श्रीवास्तव 12, बिहार के मोहनिया का राजीव कुमार सिंह आठ, सीवान का मुश्ताक अहमद आठ, प्रयागराज का इजहार अंसारी छह कंपनियों को देखते थे. वर्तमान में अमिताभ, राजीव, मुश्ताक अहमद तीनों जिला कारागार में हैं. इजहार अंसारी प्रयागराज के नैनी जेल में है. इन सभी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी. वहां से भी अर्जी खारिज की जा चुकी है.

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