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आगरा न्यूज़: पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की अंतरिम जमानत स्वीकृत कर कोर्ट ने रिहाई के आदेश दिए हैं. पैरवी अधिवक्ता रोहित कुमार राठौर तथा मंजू सिंह ने की.
थाना मंटोला में दर्ज मामले के अनुसार उनकी पत्नी द्वारा वर्ष 2018 में उनके विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. उक्त मामले में जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मुकदमे की वादी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुये, जबाब देने के लिये अदालत से समय देने का आग्रह किया. अदालत ने समय देते हुये चौधरी बशीर की अंतरिम जमानत स्वीकृत कर उन्हें रिहाई के आदेश दिये. अदालत ने व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए. अदालत उनके जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करेंगी.
भोगांव तक कैमरों से लुटेरों का पीछा
आठ घंटे में चार महिलाओं से लूट करने वाले एक गैंग की पहचान हो गई है. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से आगरा से भोगांव (मैनपुरी) तक लुटेरों का पीछा किया. लुटेरे जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे. वारदातें दो गैंग ने की थीं. दूसरे गैंग की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.
28 जून की रात पहली स्नेचिंग जगदीशपुरा क्षेत्र में मारुति एस्टेट मार्ग पर हुई थी. कानपुर से मायके आई महिला का मंगलसूत्र लूटा गया था. दूसरे दिन 29 जून की सुबह दो घटनाएं जगदीशपुरा और एक ताजगंज क्षेत्र में हुई थी. लुटेरों की तलाश के लिए कई थानों की पुलिस लगाई गई थी. चारों घटनाएं एक ही गैंग ने नहीं की थीं. फुटेज देख यह माना गया था कि 28 जून की रात घटना करने वाले बदमाश अलग थे. डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि पुलिस जल्द वारदातों का खुलासा करेगी. छानबीन में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं.