उत्तर प्रदेश

छात्र नेता की हत्या के प्रयास का मामला, भाजपा नेता समेत पांच को आत्मसमर्पण करने का आदेश

Admin4
24 Nov 2022 12:01 PM GMT
छात्र नेता की हत्या के प्रयास का मामला, भाजपा नेता समेत पांच को आत्मसमर्पण करने का आदेश
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बलिया। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की एक अदालत ने एक छात्र नेता की हत्या के प्रयास के नौ साल पुराने मामले में पूर्व राज्य मंत्री व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता आनंद स्वरूप शुक्ला समेत पांच आरोपियों को 24 नवम्बर को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के आदेश दिये हैं।
वादी छात्र नेता सुधीर ओझा के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने बुधवार को बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायमूर्ति हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने मंगलवार को सुधीर ओझा के मुकदमे में पूर्व मंत्री व भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला सहित पांच आरोपियों को 24 नवम्बर को न्यायालय में आत्म समर्पण करने का आदेश दिया है ।
उन्होंने बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के सतीश चन्द्र महाविद्यालय में 15 जनवरी 2013 को छात्र नेता सुधीर ओझा की हत्या का प्रयास करते हुए चाकू से हमला किया गया था। न्यायालय ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुकदमे में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास के आरोप की बढ़ोत्तरी करने का आदेश दिया है। इस मामले में विशेष न्यायमूर्ति हुसैन अहमद अंसारी ने आनंद स्वरूप शुक्ल समेत पांच को 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए हैं।
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