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मोरादाबाद। अधिग्रहित की गई जमीन पर चार गुना से अधिक मुआवजा दिलाने के नाम पर मध्य गंगानहर निर्माण खंड-10 के Bulandshahr के एक्सईएन रोहित कुमार ने किसान से 36 लाख रुपये ले लिए. किसान को जब अधिक मुआवजा नहीं मिला तो पुलिस में शिकायत कर दी, जिस पर एक्सईएन और उनके साथियों ने 23 लाख रुपये वापस करा दिए लेकिन 13 लाख रुपये नहीं दिए. अब इस मामले में संभल निवासी एक किसान ने मोरादाबाद के मझोला थाने में आरोपित एक्सईएन रोहित कुमार समेत तीन पर धोखाधड़ी कर रकम हड़पने और धमकी देने का केस दर्ज कराया है. Police अधीक्षक नगर मोरादाबाद अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मामले में धोखाधड़ी कर अमानत में खयानत करने और धमकी देने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं, जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
संभल जिले के एचोड़ा कम्बोह थाना क्षेत्र के गांव भवालपुर बांसली निवासी लोकेंद्र सिंह की तहरीर पर मझोला Police ने मध्य गंगा नहर निर्माण खंड-10 बुलंदहशर के एक्सईएन रोहित कुमार, ग्लोबल टेक्निकल सोल्यूशन तेलियरगंज Prayagrajके मालिक अनिल कुमार और साईं बिजनेश सोल्यूशन कुदैशिया फाटक Bareilly की वंदना मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी कर अमानत में खयानत और धमकी देने का केस दर्ज किया है.
लोकेंद्र सिंह ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनकी और उनके भाई कार्मेंद्र सिंह व बेटी नीरा चोधरी निवासी सलारपुर खालासा की 1440 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण मध्य गंगा नहर निर्माण खंड 10 Bulandshahr द्वारा किया गया था. जमीन के बैनामे से पहले Bulandshahr में तैनात अधिशासी अभियंता रोहित कुमार ने मुआवजा दिलाने के संबंध में कई बार अपने कार्यालय में बुलाकर कहा कि जमीन का मुआवजा 67 लाख रुपये बन रहा है. लोकेंद्र का आरोप है कि अधिशासी अभियंता ने उनसे कहा कि 36 लाख रुपये दे दो तो मुआवजे से 72 लाख रुपये अतिरिक्त दिलवा दूंगा. इसके बाद आरोपित एक्सईएन ने खुद रकम लेने की बजाय Prayagrajके तोलियरगंज स्थित ग्लोबल टेक्नीकल कंपनी के मालिक अनिल कुमार और Bareilly के कुदैशिया फाटक स्थित साईं बिजनेस सोल्यूशन कंपनी की मालकिन वंदना मिश्रा के खाते में 18-18 लाख रुपये ट्रांसफर करा दिए. लोकेंद्र के अनुसार उसने 26 सितंबर 2016 को मझोला के लाकड़ी फाजलपुर स्थित प्रथमा Bank के खाते से रकम ट्रासंफर किए थे. लेकिन रकम देने के बाद भी अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिला. जब इसकी शिकायत एक्सईएन रोहित कुमार से की तो धमकी देने लगे. बाद में लोकेंद्र ने Police में शिकायत की तो जबरन एक फैसलानामा लिखवा लिया गया. शिकायत करने के बाद आरोपितों ने 23 लाख रुपये वापस कर दिए थे लेकिन 13 लाख रुपये अब तक नहीं दिए हैं.
Police अधीक्षक नगर Moradabad अखिलेश भदौरिया ने बताया कि लोकेंद्र सिंह की तहरीर के आधार पर आरोपित एक्सईएन रोहित कुमार और उनके दो साथियों अनिल कुमार व वंदना मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी कर अमानत में खयानत करने और धमकी देने का केस दर्ज किया गया है. विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
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