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उत्तर प्रदेश
फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में ईओ और पालिका कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Admin4
13 Dec 2022 5:47 PM GMT
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बिजनौर। न्यायालय के आदेश पर अधिशासी अधिकारी व पालिका कर्मचारी पर धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। पूर्व चेयरमैन शराफत हुसैन ने न्यायालय सीजीएम में बिजनौर के अधिशासी अधिकारी सेवाराम राजभर व नगर पंचायत बढ़ापुर में तैनात कर्मचारी मुनेश कुमार के खिलाफ एक वाद दायर किया गया था। जिसमें स्वर्गीय नथिया देवी पत्नी मोखा सिंह निवासी ग्राम सदुपुरा थाना कोतवाली शहर बिजनौर के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का हवाला दिया गया था।
शराफत हुसैन ने न्यायालय में बताया गया था कि नथिया देवी की मृत्यु करीब 40- 45 वर्ष पहले हो चुकी है, जिसमें नथिया देवी के नाम से वर्ष 2019 में चार बैनामे बिजनौर शहर के अंतर्गत काजीपाड़ा में फर्जी रूप से नथिया देवी को जीवित दिखाकर कराए हैं जो कि करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। जब उस में दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता पड़ी तो अधिशासी अधिकारी सेवा राम राजभर व कर्मचारी मुनेश कुमार से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर नथिया देवी की चार अक्टूबर 2022 को मृत्यु दिखाकर अक्टूबर 2022 को मृत्यु प्रमाण पत्र अधिशासी अधिकारी सेवा राम राजभर द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा मामला संज्ञान में लेने के बाद अधिशासी अधिकारी सेवा राम राजभर व कर्मचारी मुनेश कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पारित किए जाने के बाद सोमवार को देर रात बढ़ापुर पुलिस द्वारा दोनों के खिलाफ धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अधिशासी अधिकारी सेवा राम राजभर ने बताया कि नथिया देवी की मृत्यु पूर्व में होने की सूचना उन्हें मिलने के पश्चात जिस व्यक्ति द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिये आवेदन किया गया था उनके द्वारा उसके खिलाफ तत्काल बढ़ापुर पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी। जिस पर पुलिस द्वारा इस संबंध में कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज होने का हवाला देकर टरका दिया गया था।
Admin4
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