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मुजफ्फरनगर: जिले के नन्हेड़ा क्रय केंद्र पर घटतौली के आरोप में उत्तम शुगर मिल मालिक सहित 8 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। चीनी मिल के नन्हेड़ा गांव स्थित बाहरी गन्ना क्रय केंद्र पर घटतौली पकड़े जाने के बाद गन्ना आयुक्त के निर्देश पर खांडसारी इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि उत्तम शुगर मिल प्रबन्धन द्वारा अपने तौल कांटो से संबंधित हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा एएमसी. प्रदाताओं से मिलीभगत कर घटतौली की जा रही थी।
जानकारी के मुताबिक गन्ना आयुक्त की ओर से घटतौली रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे। प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि 17 जनवरी को जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर के विभागीय मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड, खाईखेडी के बाह्य कयकेन्द्र नन्हेडा प्रथम पर गन्ना घटतौली हो रही है। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित क्षेत्र के खाण्डसारी अधिकारी एवं खाण्डसारी निरीक्षक ने गन्ना क्रय केन्द्र नन्हेडा-प्रथम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर कृषक विश्वेन्द्र पुत्र राम सिंह निवासी नन्हेडा की गन्ना भरी गाडी का वजन कांटे पर चढ़ाने पर 46.70 कुन्तल प्रदर्शित हुआ तथा तौल लिपिक द्वारा कोई बटन एचएचसी मशीन में दबाने पर वजन 45.80 कुन्तल प्रदर्शित हुआ।
गन्ना आयुक्त ने बताया कि तौल कांटो में संबंधित हार्डवेयर और साफ्टवेयर तथा एएमसी प्रदाताओं की मिलीभगत से टैंपरिंग ( छेडछाड ) कर गन्ना घटतौली करने पर चीनी मिल मालिक राजकुमार अधलखा, चीनी मिल अध्यासी विकास ठाकुर, क्रययकेन्द्र पर चीनी मिल की ओर से तैनात तौल लिपिक पृथ्वी सिंह पुत्र हरदेव सिंह, चीनी मिल के आईटी हैड वसी हैदर जैदी, सीएफओ शंकर लाल शर्मा, चीनी मिल के हार्डवेयर प्रदाता शरद जौहरी एवं साफ्टवेयर प्रदाता पंकज चौधरी तथा एमिटी कम्पनी के एमडी एके सक्सैना के विरूद्ध थाना भोपा में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं सुसंगत नियमावली, 2011 तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है ।
एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामला में मकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।