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लखनऊ न्यूज़: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अवैध रूप से विदेशी चंदा हासिल करने वाली लखनऊ की चार स्वयंसेवी संस्थाओं (एनजीओ) पर देर शाम केस दर्ज किया. केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर वर्ष 1993 से 2003 के बीच विदेशों से 2.85 करोड़ रुपये चंदा प्राप्त किया था.
सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने आईपीसी की धारा-120 बी व 420 के अलावा फॉरेन कान्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 की धारा 23 के तहत यह केस दर्ज किया है. इसकी शिकायत 29 फरवरी 2012 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के उपसचिव जेके चटोपाध्याय ने सीबीआई को भेजी थी. इसमें एफसीआरए की शर्तों का उल्लंघन कर विदेशों से चंदा हासिल किए जाने की जानकारी दी गई थी. चार मई 2022 को यूपी के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सीबीआई को यह मुकदमा दर्ज कर जांच करने पर राज्य सरकार की औपचारिक सहमति दी थी. इसमें गांधी भवन के पते पर पंजीकृत चार एनजीओ को नामजद किया गया है. संस्थाओं में इंडिया डेवलपमेंट ग्रुप (इंडिया चैप्टर), इंडिया डेवलपमेंट ग्रुप इंडिया, एप्रोपिएट टेक्नालॉजी डेवलपमेंट एसोसिएशन, सोमाखार इंस्टीट्यूट आफ एप्रोपिएट टेक्नालॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट शामिल है.