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निर्वाचन से जुड़े किसी भी काम के लिए दलों के प्रत्याशियों को अनुमति लेनी होगी
इलाहाबाद: लोकसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन की बैठक संगम सभागार में हुई. जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि निर्वाचन से जुड़े किसी भी काम के लिए दलों के प्रत्याशियों को अनुमति लेनी होगी. किसी को झंडा बैनर लगाना हो या फिर वाहन, पार्टी और कोई काम करना हो, सभी के लिए पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी.
बैठक में सुविधा पोर्टल, सक्षम एप, सीविजिल एप सहित निर्वाचन आयोग के अन्य दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई. यह बताया गया कि किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑफलाइन कोई आवेदन मान्य नहीं होगा. बिना अनुमति वाहन चलाने या किसी अन्य काम के लिए किया गया काम, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. अनुमति सुविधा पोर्टल पर लेनी होगी. बैठक में सीडीओ गौरव कुमार, सीआरओ कुंवर पंकज, उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा, एडीएम नजूल प्रदीप कुमार, एडीएम एफआर विनय सिंह, एडीएम सिटी मदन कुमार आदि मौजूद रहे.
आईडी का करें इस्तेमाल लोगों को बताया गया कि वो मतदान के लिए 10 प्रकार की आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में अगर किसी का मतदाता पहचान पत्र नहीं बन पाया है तो वो परेशान न हों. निर्धारित आईडी से वोट कर सकेंगे.
प्रतिनिधियों ने समस्या उठाई: इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने समस्या उठाई. उन्होंने कहा कि तमाम लोग फर्जी आधार लेकर मतदान के लिए जाते हैं. मतदान के दौरान किसी के चेहरे पर नकाब नहीं होना चाहिए. इस पर अफसरों ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए बाहर जांच टीम रहेगी. जो नकाब के भीतर चेहरे और आईडी का मिलान करेगी. बैठक में राजनीतिक दलों ने मांग रखी कि सभी के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए. अफसर किसी दल का ही ध्यान न रखें. निर्वाचन आयोग के निर्देश सभी के लिए सामान्य होने चाहिए. अफसरों ने आश्वासन दिया कि किसी को परेशानी नहीं होगी.