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उत्तर प्रदेश
बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, खो सकती है लोकसभा की सदस्यता
Deepa Sahu
29 April 2023 2:57 PM GMT
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यूपी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी को 2007 के गैंगस्टर्स एक्ट मामले में दोषी ठहराए जाने और चार साल की जेल की सजा के बाद अपनी लोकसभा सदस्यता खोनी पड़ सकती है.
गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सांसद अफजल को उसके भाई और यूपी के चर्चित डॉन मुख्तार अंसारी समेत 16 साल पुराने मामले में सजा सुनाई है.
अफजल के भाई को 10 साल जेल की सजा
जहां मुख्तार को 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वहीं अफजल 4 साल सलाखों के पीछे बिताएगा। अदालत ने अफजल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस सजा के बाद बसपा सांसद अफजल कानून के मुताबिक संसद में अपनी सीट गंवा सकते हैं।
गाजीपुर में सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मोहम्मदाबाद पुलिस ने विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के दो साल बाद 22 नवंबर 2007 को अंसारी बंधुओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.
भाइयों पर 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है
मुख्तार और अफजल दोनों वर्ष 2005 में विधायक राय की दिनदहाड़े हत्या के आरोपी थे। पुलिस ने यह मामला कृष्णानंद राय की हत्या के बाद आगजनी के साथ-साथ व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या के आधार पर दर्ज किया था। हालांकि कृष्णानंद राय और रूंगटा की हत्या के मामले में मुख्तार और अफजल दोनों को बरी कर दिया गया है।
गैंगस्टर मामले में फैसला इस साल 15 अप्रैल को सुनाया जाना था लेकिन संबंधित अदालत के न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण इसे टाल दिया गया। मामले में आरोप पिछले साल 23 सितंबर को तय किए गए थे। मुख्तार फिलहाल बांदा जेल में बंद है, वहीं अफजल जमानत पर बाहर है।
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