उत्तर प्रदेश

गैर इरादतन हत्या में भाई को पांच साल का कारावास

Kajal Dubey
7 Aug 2022 2:13 PM GMT
गैर इरादतन हत्या में भाई को पांच साल का कारावास
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बांदा। गैर इरादतन हत्या के जुर्म में सगे भाई को अदालत ने पांच वर्ष तीन माह की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि से चार हजार रुपये मृतक की पत्नी, पुत्र और पुत्री को देने के आदेश दिए हैं।
बदौसा थाना क्षेत्र के रसिन गांव निवासी रामचंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 मई 2017 को गांव के ही संतोष कुमार उर्फ गोलू ने अपने ही भाई लाला की घूंसों से पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अभियोजन की ओर से एक गवाह पेश किया गया। शनिवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए संतोष कुमार को जेल और जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी जावत्री प्रसाद विश्वकर्मा ने पैरवी की।
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