- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- दहेज की बलि चढ़ी...
उत्तर प्रदेश
दहेज की बलि चढ़ी दुल्हन कोर्ट के फैसले से 9 साल बाद दोषियों को मिली सजा
Ratna Netam
24 Aug 2026 9:58 PM IST

x
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दहेज उत्पीड़न और हत्या से जुड़े एक दर्दनाक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। शादी के महज 16 दिन बाद नवविवाहिता को जिंदा जलाने के मामले में करीब 9 साल बाद कोर्ट ने आरोपी पति और सास को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है।
यह मामला एक नवविवाहिता की दर्दनाक मौत से जुड़ा था, जिसने शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने ससुराल में कथित प्रताड़ना का सामना किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई सबूत पेश किए, जिनके आधार पर आरोपी पति और सास को दोषी माना गया।
शादी के कुछ दिन बाद ही शुरू हो गया था विवाद
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की शादी परिवार की सहमति से हुई थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय बाद ससुराल पक्ष की ओर से कथित रूप से दहेज को लेकर परेशान किया जाने लगा।
आरोप था कि शादी के बाद अतिरिक्त दहेज की मांग की गई और इसके लिए महिला पर दबाव बनाया गया। पीड़िता के मायके वालों का कहना था कि बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था।
16वें दिन हुई थी दर्दनाक घटना
मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शादी के सिर्फ 16वें दिन ही नवविवाहिता की जिंदगी खत्म हो गई। आरोप है कि पति और सास ने मिलकर महिला को जिंदा जला दिया।
घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। बाद में उसकी मौत हो गई।
मायके पक्ष ने लगाए थे गंभीर आरोप
घटना के बाद मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी पति और सास को गिरफ्तार किया।
9 साल तक चली कानूनी लड़ाई
मामले में न्याय पाने के लिए पीड़ित परिवार को लंबा इंतजार करना पड़ा। करीब 9 साल तक अदालत में सुनवाई चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों और दस्तावेजों के जरिए अपना पक्ष रखा।
अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों को देखने के बाद आरोपी पति और सास को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई।
अदालत ने माना गंभीर अपराध
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नवविवाहिता की मौत से जुड़ा यह मामला बेहद गंभीर है। शादी के कुछ ही दिनों बाद महिला की जान जाना और उसके पीछे ससुराल पक्ष की भूमिका सामने आना समाज के लिए चिंता का विषय है।
अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए यह संदेश दिया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दहेज अपराधों को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
दहेज प्रथा के खिलाफ बड़ा संदेश
यह मामला एक बार फिर दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई पर सवाल खड़े करता है। कानून होने के बावजूद कई जगहों पर दहेज की मांग और महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती रहती हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता भी जरूरी है।
परिवार को मिला न्याय
फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली। उनका कहना है कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया।
हालांकि, परिवार के लिए यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अदालत के फैसले से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है।
महिलाओं की सुरक्षा पर फिर चर्चा
इस मामले ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को चर्चा में ला दिया है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते में अगर हिंसा और लालच जगह बना लें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ता है।
सरकार और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं।
आगे भी जारी रहेगी सख्ती
कानून विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में तेजी से न्याय दिलाना जरूरी है ताकि पीड़ित परिवारों को वर्षों तक इंतजार न करना पड़े।
अदालत के इस फैसले को दहेज हत्या के मामलों में सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। शादी के कुछ ही दिनों बाद हुई इस दर्दनाक घटना में दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा ने यह साफ कर दिया है कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में कानून अपना काम करेगा।
TagsDowry9 yearsthe guiltypunishment.दहेज9 सालदोषियोंसजाजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





