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कौशांबी, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कौशांबी जिले (Kaushambi district) की एक अदालत ने हत्या के 14 वर्ष पुराने मामले में बुधवार को एक आरोपी को आजीवन कारावास और 23 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा जबकि एक अन्य को दस साल की कैद और 13 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन के अनुसार करारी थाना क्षेत्र के रहीमपुर मौलानी गांव निवासी भोन्दल ने 23 जुलाई 2008 को अपने 22 वर्षीय पुत्र के अपहरण की सूचना दर्ज कराई थी। विवेचना दौरान कोखराज थाना हसनपुर गांव निवासी राजू दर्जी (Raju Tailor) का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने राजू को हिरासत में पूछताछ की गई तो उसने युवक की हत्या की बात स्वीकार करते हुए रहीमपुर मौलानी निवासी संजना को घटना में शामिल होना बताया। पुलिस ने दो अगस्त 2008 को दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज की और आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।जिसकी सुनवाई अपर जिला जज द्वितीय अदालत में शुरू हुई। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने हत्या के इस मामले में राजू दर्जी और संजना को दोषी पाया। राजू दर्जी को आजीवन कारावास के साथ रुपए 23 हजार अर्थदंड की सजा और संजना को 10 वर्ष कारावास और 13 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।
Source : Hamara Mahanagar
{जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}
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