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कर्तव्यों के निर्वहन में बाधाएं पैदा कीं
कोर्ट ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करने और पुलिस इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश के 29 साल पुराने मामले में देवरिया से बीजेपी सांसद रमापति राम त्रिपाठी और पार्टी के वरिष्ठ नेता संत राज यादव को एक साल कैद की सजा सुनाई है.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभास त्रिपाठी ने गुरुवार को उस मामले में फैसला सुनाया, जो 16 जुलाई 1994 को दर्ज किया गया था, जब त्रिपाठी ने पार्टी समर्थकों के साथ ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की थी और नौसढ़ चौराहे पर यातायात अवरुद्ध कर दिया था।
तत्कालीन पुलिस निरीक्षक शिव मंगल सिंह ने त्रिपाठी और संत राज यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन भाजपा प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी के काफिले के नौसढ़ से गुजरने के बाद मरवरिया गांव के पास हुई कुछ घटनाओं के बाद कुछ भाजपा नेताओं ने पुलिस टीम पर हमला किया था।
सिंह ने कहा था कि वह उस समय ड्यूटी पर थे।
उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और कर्तव्यों के निर्वहन में बाधाएं पैदा कीं।
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Triveni
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