उत्तर प्रदेश

BJP MLA: 2012 में तोड़फोड़ और मारपीट मामले में पूर्व भाजपा विधायक समेत 6 दोषी करार

Shiddhant Shriwas
19 Jun 2024 6:26 PM GMT
BJP MLA: 2012 में तोड़फोड़ और मारपीट मामले में पूर्व भाजपा विधायक समेत 6 दोषी करार
x
रामपुर (यूपी): Rampur (UP): उत्तर प्रदेश की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने बुधवार को शाहाबाद में एक चीनी मिल में घुसकर तोड़फोड़ करने के आरोपी पूर्व भाजपा विधायक काशीराम दिवाकर समेत छह लोगों को दोषी करार दिया। अदालत गुरुवार को सजा सुनाएगी। जिला सरकारी वकील सीमा राणा ने बताया कि शाहाबाद Shahabad स्थित राणा शुगर मिल के अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने 2012 में एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिवाकर के नेतृत्व में कुछ लोगों ने मिल में घुसकर तोड़फोड़ की। मिल परिसर से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर हुए विवाद के बाद उन्होंने तोड़फोड़ की।
भीड़ ने कुछ श्रमिकों पर हमला भी किया और उन्हें घायल कर दिया। राणा ने बताया कि दिवाकर समेत 38 नामजद आरोपियों और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सुनवाई के बाद विशेष एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश judge विजय कुमार ने दिवाकर और पांच अन्य कृष्णपाल, भरत, संजू यादव, मेघराज और सुरेश गुप्ता को दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि सजा गुरुवार को सुनाए जाने की संभावना है।
Next Story