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भाजपा नेत्री दिव्या चौहान पर धोखाघड़ी का मुकदमा दर्ज, जानिए पूरा मामला
आगरा न्यूज़: आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ब्रज क्षेत्र मंत्री और उसके भाई सहित चार लोगों पर खंदौली थाने में रविवार को मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर फार्च्यूनर गाड़ी का सौदा करने के बाद रुपये लेने और गाड़ी न देने के बाद मारपीट का आरोप है। इस मामले में सोमवार को खंदौली पुलिस ने फार्चूयनर को सूर्यनगर से बरामद बरामद कर लिया।
दिव्या चौहान के साथ अन्य पर भी केस दर्ज: बमरौली कटरा निवासी रेहान खान ने थाना खंदौली में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेत्री दिव्या चौहान और उसके भाई उपदेश चौहान व दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि रेहान ने दिव्या चौहान की फाचर्यूनर कार संख्या यूपी 80 एफएक्स 9214 को खरीदा। कार दिव्या के भाई उपदेश चौहान निवासी मोती नगर नाई की सराय के नाम है।
रुपये लेकर नहीं दी कार: निवार को आगरा स्थित फार्म हाउस पर कार का सौदा 30 लाख 25 हजार रुपये में हुआ। जिस समय सौदा हुआ उस समय दिव्या चौहान के साथ उसका भाई उपदेश, अमित सिंह, रिषभ सिंह निवासी केदार नगर शाहगंज, सतीश कुशवाह मौजूद थे। उन्होंने सभी के सामने दिव्या चौहान को 27 लाख 25 हजार रुपए नगद दिए थे। इसके अलावा दो लाख रुपए का चेक दिया था। एक लाख रुपए आरटीओ से कागज ट्रांसफर होने के बाद देना तय हुआ था। सबके सामने इसकी लिखा पढ़ी भी की गई।
घर छोड़ने को कहा, फिर नहीं दी कार की चाबी: रेहान ने बताया कि दिव्या और उसके भाई ने सौदा होने के बाद उन्हें रुपये घर ले जाने और घर पर ही कार देने की बात कही। इस पर वो उनके साथ घर चले गए। घर पहुंचने पर वो रुपये घर में रख आई। इसके बाद जब कार की चाबी मांगी तो दिव्या व उसके भाई ने अपने साथियों के साथ उनसे गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद उनके पिस्टल लगाकर सादा कागज पर साइन करवा लिए। उनके फोन भी तोड़ दिए मुकदमा दर्ज होने के बाद सोमवार को पुलिस ने आगरा के सूर्यनगर से कार को बरामद कर लिया।
खंदौली पुलिस थाना लेकर आई कार: पुलिस कार को खंदौली थाने ले आई है। कार को थाने में खड़ा कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकद्दमा पुलिस ने भाजपा नेत्री सहित पांच अन्य के खिलाफ 147 , 323, 504, 420, 406, 427 crpc की धाराओं में मुकद्दमा दर्ज किया है