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नॉएडा जिले में बाइक टैक्सी का पंजीकरण बीते वर्ष से पांच गुना बढ़ा
नोएडा: जिले में बाइक टैक्सी का पंजीकरण बीते साल की तुलना में पांच गुना तक बढ़ा है. बीते साल जहां 17 नई बाइक टैक्सी पंजीकृत हुई थी. वहीं इस साल यह संख्या 85 पर पहुंच गई है. परिवहन विभाग का मानना है कि निजी बाइक टैक्सी के खिलाफ अभियान में तेजी इसकी एक वजह है.
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में वर्ष 2020 में सात बाइक टैक्सी का पंजीकरण हुआ था. इसके बाद इसकी संख्या में कई गुना तक वृद्धि हो गई थी. वर्ष 2021 में 175 और 2022 में 180 बाइक टैक्सी पंजीकृत हुई थी. वर्ष 2023 में इसमें गिरावट देखी गई और यह 17 पर पहुंच गई थी. परिवहन विभाग के अनुसार बाइक टैक्सी का पंजीकरण कराने के बजाए चालक रोड टैक्स बचाने के लिए निजी बाइक का व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे थे. ऐसे में सड़कों पर बाइक टैक्सी की संख्या में कमी नहीं हुई थी लेकिन पंजीकरण संख्या बेहद कम हो गई थी.
एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे ने कहा कि इसके बाद तेजी से अभियान चलाया गया. फूड डिलीवरी, राशन और अन्य सामान को घर पहुंचाने की सेवा देने व एप आधारित टैक्सी बुकिंग सेवा में लगी निजी बाइक के चालान व जब्त की कार्रवाई में तेजी लाई गई. संभव है कि इसके असर के चलते बाइक टैक्सी का पंजीकरण वर्ष 2024 में बढ़ गया. पंजीकरण संख्या 85 तक पहुंच गई है. साल खत्म होने में अभी सात माह शेष हैं. ऐसे में बाइक टैक्सी के पंजीकरण संख्या में और वृद्धि की संभावना है. एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि बाइक टैक्सी के पंजीकरण में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि व्यवसायिक वाहनों की संख्या बढ़ने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है, क्योंकि इन गाड़ियों का छमाही और सालाना टैक्स जमा होता है.
दो माह में 125 निजी बाइक टैक्सी पकड़ी गईं: एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे ने कहा कि दो माह में करीब 125 बाइक टैक्सी पकड़ी गई हैं. इन सभी के चालान किए गए हैं. इनमें परमिट न होने के कारण दस हजार रुपये और रोड टैक्स समेत अन्य नियमों के उल्लंघन पर दस हजार रुपये का चालान किया गया है. ऐसे में एक बाइक टैक्सी पर कुल 20 हजार रुपये का चालान किया गया है. इसके अलावा 12 से 15 बाइक टैक्सी जब्त की गई हैं. उन्होंने कहा कि बिना व्यवसायिक में पंजीकरण के चालक वाहन को न चलाए. यदि निजी वाहन व्यवसायिक में इस्तेमाल होते पकड़े जाएंगे तो जब्त कर लिए जाएंगे. इसके अलावा इन पर भारी भरकर जुर्माना भी लगाया जाएगा