उत्तर प्रदेश

कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुंडा एक्ट के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर घोषित

jantaserishta.com
23 March 2022 3:58 AM GMT
कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुंडा एक्ट के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर घोषित
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जानें पूरा मामला।

बिजनौर: एडीएम न्यायिक ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। वर्ष 2017 के गुंडा एक्ट मामले में सुनावाई के बाद यह आदेश दिया गया है। आदेश की प्रति एसपी को भी भेजी गई है।

एडीएम न्यायिक/एडीएम प्रशासन विनय कुमार सिंह ने बीती 14 मार्च को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा तीन (एक) के तहत सरकार बनाम शेरबाज पठान मामले में सुनवाई की। इस दौरान 15 नवंबर 2017 को जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि होने पर शेरबाज पठान पुत्र निसार अहमद निवासी मोहल्ला चाहसंग चांदपुर को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं। शेरबाज वर्तमान में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। इस आदेश की एक प्रति एसपी को भी भेजी गई है। उधर, इस संबंध में एसपी डा. धर्मवीर सिंह का कहना है कि एडीएम न्यायिक का आदेश पुलिस को मिल गया है। पुलिस इस मामले में तत्काल कार्रवाई करेगी।


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