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सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत, जौहर यूनिवर्सिटी की सील की गई बिल्डिंग हटाने के आदेश
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद आजम खान पर एक के बाद एक 90 मुकदमे दर्ज किए गए जिनमें जमानत तो हो चुकी है लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत देने के साथ-साथ बेहद कड़ी कंडीशन लगा दी थी, जिसमें आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के कब्जे वाली शत्रु संपत्ति से कब्जा लिए जाने की भी शर्त लगा दी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर तार बाड़ लगा दी थी और कई इमारतों को सील कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत दी और जौहर यूनिवर्सिटी की सील की गई बिल्डिंग और लगाई गई तार बाड़ हटा लेने की के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आजम खान की बड़ी जीत माना जा रही है।