- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- Muzaffarnagar "दंगा...
उत्तर प्रदेश
Muzaffarnagar "दंगा केस में बड़ी राहत: 10 आरोपी सबूतों के अभाव में दोषमुक्त"
Harrison
31 July 2025 12:16 AM IST

x
Muzaffarnagar मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर में 2013 के सांप्रदायिक दंगे से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में 10 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। यह मामला 2013 से न्यायालय में चल रहा था जो नंगला मंदौड़ महापंचायत से लौटते समय काकड़ा गांव के किसानों की मौत से संबंधित था। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा और गवाह भी अपने बयानों से पलट गए।
सांप्रदायिक दंगे से जुड़े एक मामले में साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने 10 आरोपितों को दोषमुक्त किया है। वर्ष 2013 से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
नंगला मंदौड़ महापंचायत से लौटते समय काकड़ा गांव के किसानों की मौत हो गई थी। अपर सत्र न्यायालय-5, विशेष न्यायालय गैंग्सटर एक्ट के पीठासीन अधिकारी काशिफ शेख ने सुनवाई की।
सात सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ पंचायत से लौटते समय पुरबालियान गांव में काकड़ा गांव के किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद गांव में तनाव बन गया था। वादी इकबाल ने नौ सितंबर 2013 को गांव के ही आरोपितों के विरुद्ध तहरीर दी थी।
विज्ञापन हटाएं
सिर्फ खबर पढ़ें
वहीं, नूर मोहम्मद की ओर से भी इस मामले में तहरीर आई थी। दोनों तहरीर पर जांच के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने आरोपी कौटिल्य उर्फ कोकिल, बबलू, टिंकू, विपिन, कल्लू, पूरण, अनिल, कोमल, राजा, धन्ना के खिलाफ धारा 153ए में 25 अक्टूबर 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
Tagsदंगा केसबड़ी राहत10 आरोपीसबूतोंअभावदोषमुक्तRiot casebig relief10 accused acquitted due to lack of evidenceजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





