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उत्तर प्रदेश
हेट स्पीच मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कोई मेरिट नहीं...
Teja
26 Aug 2022 9:46 AM GMT
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हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन पर मुकदमा चलाने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी और इसे मेरिट का नहीं पाया. 2007 के भाषण के लिए अभद्र भाषा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी में कोई दम नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि अदालत इस मामले में मंजूरी से इनकार के मुद्दे की जांच करना आवश्यक नहीं समझती है।
बेंच, जिसमें जस्टिस हिमा कोहली और सीटी रविकुमार भी शामिल थे, ने कहा कि मंजूरी के कानूनी सवालों को एक उपयुक्त मामले से निपटा जा सकता है। इलाहाबाद HC ने फरवरी 2018 में कहा था कि उचित जांच के बाद, जांच के संचालन में या भाजपा नेता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं पाई गई।
आदित्यनाथ संसद सदस्य थे जब उन्होंने कथित अभद्र भाषा दी थी। मामले के संबंध में गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में भाजपा नेता और कई अन्य के खिलाफ दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के कथित आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह दावा किया गया था कि आदित्यनाथ द्वारा कथित अभद्र भाषा के बाद, गोरखपुर में उसी दिन हिंसा की कई घटनाएं हुई थीं।
न्यूज़ केडिट : ZEE NEWS
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