उत्तर प्रदेश

योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब यूपी में अब उत्तराधिकारी के नाम म्यूटेशन पर लगेगा मात्र 5 हजार रुपये

Renuka Sahu
20 July 2022 2:50 AM GMT
Big decision of Yogi government, now only 5 thousand rupees will be charged on mutation in the name of successor in UP
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फाइल फोटो 

योगी सरकार ने शहरों में उत्तराधिकारियों के नाम पर संपत्तियों का म्यूटेशन यानी नामांतरण कराने पर लगने वाला शुल्क मात्र 5000 रुपये कर दिया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। योगी सरकार ने शहरों में उत्तराधिकारियों के नाम पर संपत्तियों का म्यूटेशन यानी नामांतरण कराने पर लगने वाला शुल्क मात्र 5000 रुपये कर दिया है। लीज होल्ड संपत्तियों पर एक फीसदी देना होगा और अन्य संपत्तियों के लिए पांच श्रेणियां तय की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (नामांतरण प्रभार का निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली-2022 को मंजूरी दे दी है।

अभी तक नहीं थी नियमावली
उत्तर प्रदेश में शहरी संपत्तियों के नामांतकरण के लिए कोई नियमावली नहीं थी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के एक मामले हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद शासन से नियमावली बनाने का अनुरोध किया गया। नियमावली में विकास प्राधिकरण की लीज होल्ड और फ्री होल्ड की संपत्तियों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं। नामांतरण करने से पहले निकाले जाने वाले विज्ञापन के लिए आवेदक को अखबार का विकल्प चुनने का अधिकार दे दिया गया है। अभी तक यह अधिकार नहीं था। नामांतरण शुल्क आवेदन तिथि के समय डीएम सर्किल रेट के अनुसार संपत्ति के मूल्य या डीड में संपत्ति के कुल मूल्य में जो भी अधिक होगा उनके अनुसार लिए जाने का प्रावधान किया गया है।
एक फीसदी शुल्क लिया जाएगा
लीज होल्ड संपत्ति पर नामांतरण शुल्क तत्समय संपत्ति के मूल्य का 1.0 प्रतिशत लिया जाएगा। कानूनी उत्तराधिकारी के नाम पर नामांतरण या पंजीकृत बिल के मामले में मात्र 5000 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी संपत्तियों जैसे फ्री होल्ड, डीड ऑफ गिफ्ट आदि के संबंध में डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति के मूल्य के आधार पर पांच श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।
ऑनलाइन शुल्क 100 रुपये
नामांतरण के लिए ऑनलाइन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। नई व्यवस्था अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। यह नियमावली सभी विकास प्राधिकरणों में लागू होगी। संपत्ति एक से अधिक लोगों को बेची जाने पर 25 फीसदी की दर से अतिरिक्त नामांतरण शुल्क लिया जाएगा। नामांतरण शुल्क 10 दिन के अंदर जमा करना होगा।
ये है श्रेणियां
डीएम सर्किल रेट के अनुसार नामांतरण शुल्क
- पांच लाख तक 1000
- 5 से 10 लाख तक 2000
- 10 से 15 लाख तक 3000
- 15 से 50 लाख तक 5000
- 50 लाख से अधिक 10,000
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