उत्तर प्रदेश

पेंशनर की मृत्यु की सूचना कोषागार को ज़रूर दें

Gulabi Jagat
22 Sep 2023 1:52 PM GMT
पेंशनर की मृत्यु की सूचना कोषागार को ज़रूर दें
x
बलिया: वरिष्ठ कोषाधिकारी हिमांचल यादव ने बताया कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के बाद परिजन इसकी सूचना सम्बन्धित कोषागार को ज़रूर दें, ताकि मृत्यु के बाद किए गए अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही नहीं करनी पड़े। यह पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य भी है। बताया कि ऐसे किसी भी प्रकरण, जिसमें अनियमित धनराशि अनधिकृत है, की वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
Next Story