उत्तर प्रदेश

Basti: वेतन से इनकार का आधार हतप्रभ करने वाला: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Admindelhi1
10 Dec 2024 7:11 AM GMT
Basti: वेतन से इनकार का आधार हतप्रभ करने वाला: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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नए शिक्षा चयन बोर्ड का अभी क्रियान्वयन नहीं हो सका

बस्ती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि उप्र माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम समाप्त हो चुका है और नए शिक्षा चयन बोर्ड का अभी क्रियान्वयन नहीं हो सका है, इसलिए कार्यकारी प्रधानाचार्य को वेतन से इनकार करने का जिला विद्यालय निरीक्षक कन्नौज का आदेश हतप्रभ करने वाला है.

कोर्ट ने कहा कि याची को वेतन भुगतान सरकार को करना है. इससे शिक्षा बोर्ड या आयोग से कोई सरोकार नहीं है. इसी के साथ कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक का गत 26 सितंबर का आदेश विधि विरुद्ध करार देते हुए निरस्त कर दिया और याची को समस्त दस्तावेज सहित दो सप्ताह में प्रत्यावेदन देने तथा डीआईओएस को छह सप्ताह में आदेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने आदर्श शिक्षा सदन इंटर कॉलेज अलीपुर सौरिख के कार्यकारी प्रधानाचार्य विनोद कुमार यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. याची के अधिवक्ता अनुराग शुक्ल का कहना था कि याची वरिष्ठतम अध्यापक है.नियमानुसार प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने पर उसे चार्ज सौंपा गया. बाद में डीआईओएस हस्ताक्षर प्रमाणित किया और वह कार्यरत है. याची ने कार्यकारी प्रधानाचार्य के पद का वेतन भुगतान करने की अर्जी दी. डीआईओएस ने अर्जी को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि पुराना कानून समाप्त हो गया है, नया ़कानून प्रभावी नहीं हुआ है इसलिए वेतन भुगतान का निर्णय नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि वेतन न देने का डीआईओएस का आदेश हतप्रभ कर देने वाला है. ऐसा आधार कानून की निगाह में बने रहने लायक नहीं है.

लिव इन में रह रहे बालिग युगल की गिरफ्तारी पर रोक: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के जहानागंज थाने में दर्ज अपहरण व षड्यंत्र के मामले में बालिग युगल (रंजना प्रजापति व विकास कश्यप) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने बालिग युगल के अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया है.

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